आजम खान की विधायकी गई, रामपुर सीट रिक्त घोषित

आजम खान की विधायकी समाप्त होने की घटना उस समय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी गई, जब राज्य की राजनीति में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी।

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लखनऊ /रामपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र संख्या-38 से विधायक रहे वरिष्ठ समाजवादी नेता मोहम्मद आजम खान की विधायकी यानी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही रामपुर सदर विधानसभा सीट को 27 अक्टूबर 2022 से रिक्त घोषित कर दिया गया है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध दर्ज एक आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद उन्हें भारतीय संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित किया गया। विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई संबंधित न्यायालय के आदेश तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, रामपुर जनपद के थाना गंज में दर्ज एक मामले में विशेष मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) न्यायालय द्वारा मोहम्मद आजम खान को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसी दोषसिद्धि के आधार पर आजम खान की विधायकी यान विधानसभा सदस्यता समाप्त होने की प्रक्रिया लागू हुई।

विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना में उल्लेख किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र तथा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुरूप यह सदस्यता समाप्ति प्रभावी मानी जाएगी। इसके फलस्वरूप रामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है, जिससे वहां उपचुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया।
मोहम्मद आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं और लंबे समय तक रामपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आजम खान की विधायकी समाप्त होने की घटना उस समय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी गई, जब राज्य की राजनीति में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी।रामपुर में सरकारी वकीलों का पत्ता कटा, ये संपादकीय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रामपुर सीट के रिक्त होने से क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण उभर सकते हैं। वहीं समर्थकों और विरोधियों के बीच इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले भी इस कार्रवाई को राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित बताया था, जबकि विपक्षी दलों ने इसे कानून के शासन के अनुरूप निर्णय बताया। अब निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद रामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराया जाएगा और क्षेत्र को नया जनप्रतिनिधि मिलेगा। For more updates follow on X 

रामपुर के विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म किये जाने का आदेश
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