लखनऊ / दिल्ली / बेंगलूरू। कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने मंगलवार अहम फैसला लिया है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाईकोर्ट ने दो अहम बातें कही है। पहली हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट ने अपने सुनाए फैसले में यह भी कहा है कि कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी का आदेश का पालन हर स्कूल कॉलेज को करना आवश्यक है। स्कूल कॉलेज में सिर्फ हिजाब ही नहीं कोई भी धार्मिक प्रतीक पहनने की इजाजत नहीं होगी।
आपको बता दें कि घर से स्कूल तक लड़कियां हिजाब में जा सकती है लेकिन क्लास रूम में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने पर राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखने पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री देसी नागेश ने मंगलवार को कहा कि गुमराह हुए मुस्लिम लड़कियों का दिल जीतने की कोशिश की जाएगी जो इस कदम से खिलाफ है उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कर्नाटक हाईकोर्ट काहिजा प्रतिबंध को बनाए रखने का निर्णय बेहद निराश चना के पूर्व मिला एक तरफ हम महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में बात करते हैं दूसरी तरफ उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ना केवल धर्म से जुड़ा नहीं है बल्कि चुनने की स्वतंत्रता से जुड़ा है।