दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को 6 महीने की जेल

ये मामला 6 फरवरी 2015 का है। ये सभी लोग बीजेपी नेता मनीष घई के घर मे घुस गए थे और उनके साथ मारपीट की

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दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने रामनिवास गोयल को बीजेपी के नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के केस में सजा सुनाई है। कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।

फैसले के मुताबिक, रामनिवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है। जबकि रामनिवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है।

ये मामला 6 फरवरी 2015 का है। ये सभी लोग बीजेपी नेता मनीष घई के घर मे घुस गए थे और उनके साथ मारपीट की । हालांकि, रामनिवास गोयल ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बीजेपी नेता ने अपने घर में कंबल और शराब छिपा रखी है, जो चुनाव से पहले गरीबों में बांटी जाएगी।

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