लखनऊ के हर्ट हजरतगंज में चल सकता है बुलडोज़र

एलडीए ने 12 अगस्त 2014 को बिना अनुमति निर्माण किए जाने पर उ प्र नगर योजना एंव विकास अधिनियम—1973 की धारा 27, 28 के तहत कार्यवाही करते हुए भवन परिसर सील कर दिया। भवन जस के तस अब भी खड़ा है। एलडीए से मिली जानकारी के मुताबिक सचिव कार्यालय को जब इस प्रकरण की जानकारी मिली तो जोन—6 को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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लखनऊ (राज्य मुख्यालय) । योगी सरकार 2.0 में अवैध और बिना नक्शा पास कराए भवनों पर ताबड़बतोड़ बुलडोजर चल रहे हैं। अवैध निर्माणों को लेकर सरकार सख्त है। हजरतगंज में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। अवैध रूप से निर्मित भवन पर एलडीए अब तक आंखें मूंदे हुए था। पर मामला उछलने के बाद अब एलडीए के अधिकारी कार्रवाई के लिए आगे आए हैं। इस भवन पर भी बुलडोजर चल सकता है। हम बात कर रहे हैं, 68—पुराना बैंक आफ बड़ौदा, गांधी आश्रम के सामने, कलकत्ता इन स्टाईल के बगल में स्थित कलकत्ता रिगेलिया भवन की।

बसपा सरकार में हजरतगंज को विकसित करने का फैसला किया गया था। उसके प्रावधानों के मुताबिक भवनों को एक ही पैटर्न के रंगों से रंगे जाने का प्रावधान था। भवनों के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की मनाही थी। इसके बावजूद कलकत्ता रिगेलिया भवन के जिम्मेदारों ने भवन का निर्माण कार्य शुरू करा दिया तो हजरतगंज जैसे पाश इलाके में सबकी नजर इस पर पड़ी। भवन निर्माण की शिकायत एलडीए तक पहुंची तो एलडीए ने भवन को सील कर दिया। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक भवन निर्माण के लिए एलडीए ने कोई नक्शा पास नहीं किया है और न ही नक्शा पास कराने के लिए कोई आवेदन दिया गया था।

बहरहाल एलडीए ने 12 अगस्त 2014 को बिना अनुमति निर्माण किए जाने पर उ प्र नगर योजना एंव विकास अधिनियम—1973 की धारा 27, 28 के तहत कार्यवाही करते हुए भवन परिसर सील कर दिया। भवन जस के तस अब भी खड़ा है। एलडीए से मिली जानकारी के मुताबिक सचिव कार्यालय को जब इस प्रकरण की जानकारी मिली तो जोन—6 को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हजरतंगज स्थित कई भवनों पर एलडीए के अधिकारियों की नजर है। उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई हो सकती है।

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