नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने बुलंदशहर मां-बेटी गैंगरेप के मामले पर विवादित बयान देने के बाद से फस चुके हैं, और अब आजम खान के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।
जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है| अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद 15 दिसंबर तक एक नया माफीनामा दाखिल करने का आदेश दिया है| कोर्ट ने हलफनामे पर सवाल उठाते हुए बताया कि ‘इफ’ यानी यदि मेरे बयान से दुख पहुंचा है, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हलफनामा ‘इफ’ से शुरू होता है तो ये बिना शर्त माफी नहीं है।