नई दिल्लीः अब वाहन चलानें वालों की हर हरकत पर सुप्रीम कोर्ट नजर रखेगा | जी हां आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं और रैश ड्राइविंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता जा रहा है| मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि जो लोग ठीक तरीके से वाहन नहीं चलाते उनके खिलाफ सख्त कानून की दरकार है, और इस कानून को कठोर होना चाहिए, अब चाहे लोग इसे पसंद करें या न करें |
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें केंद्र सरकार को मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि वह कड़े कानून लाए, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जानें लगातार जा रही हैं| आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्त कानून की मांग की थी , अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया था कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से हालात खराब हैं, और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटे जाने की ज़रूरत है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नियम का पालन सख्ती के साथ होना चाहिए इस तरह की ड्राइविंग से किसी की मौत होने के मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा (304 ए ) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कानून की वकालत की थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल को पेश होने के लिए कहा गया था| सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पर जजमेंट दिया है, ऐसे मामलों को सख्त कानूनी प्रावधान होने चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया नही आयी है|