नगर निकाय चुनाव

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*कल से शुरू हो रही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के नामांकन प्रक्रिया एवं निर्वाचन हेतु किये जा रहे कार्यो के मद्देनजर ज़िला निर्वाचन अधिकारी दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश*

*11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया*

*नामांकन प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से अनुपालन कराने के दिए निर्देश*

*सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्था व बैरिकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने के दिये निर्देश*

*सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया की कराई जाएगी वीडियोग्राफी, CCTV कैमरों के द्वारा की जाएगी निगरानी*

*अवैध शराब के विक्रय पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाई गई टीमे, संवेदनशील दुकानों की कराई जाएगी सघन चेकिंग*

10 अप्रैल 2023।

आज जिलाधिकारी/ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्य पाल गंगवार द्वारा आगामी नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत कल से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जोकि निम्नवत है :-

1) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि कल दिनाक 11 अप्रैल 2023 से नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। उक्त नामांकन प्रक्रिया 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। 16 अप्रैल रविवार अवकाश के कारण नामांकन नही किया जाएगा। जिसके पश्चात 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। जिसके बाद दिनाक 20 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापसी और 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित करते हुए नामांकन प्रक्रिया समाप्त की जाएगीं। नामांकन प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त व्यवस्थाए की गई है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पर्याप्त पुलिस बल व बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। समस्त गेटो पर और DFMD की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है।

2) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन केंद्र में शस्त्र लाने की अनुमाति नही होगी, सभी अस्त्र/शस्त्रों को परिसर में प्रतिबंधित किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रतिदन सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के लिए वीडियोग्राफर की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कराया गया है। साथ ही नामांकन केंद्र के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है और नामांकन से सम्बंधित दिशा निर्देश से अभ्यर्थियों को अवगत कराने हेतु PA सिस्टम के द्वारा एनाउंसमेंट की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है।

3) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद लखनऊ में नगर निगम सामान्य निर्वाचन 2023 में नामांकन के लिए नामांकन केंद्र निर्धारित के दिए गए है। जोकि निम्नवत है :-

*महापौर प्रत्याशियों के नामांकन के लिए :- नगर निगम कार्यालय द्वितीय तल त्रिलोक नाथ हाल*

*ज़ोन 1 के लिए पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन :- ग्राउंड फ्लोर नगर निगम कार्यालय*

*ज़ोन 2 व 6 के लिए पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन :- सामुदायिक केंद्र राजाजीपुरम*

*ज़ोन 3 व 7 के लिए पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन :- कल्याण मंडप महानगर*

*ज़ोन 4 के लिए पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन :- नगर निगम ज़ोन 4 कार्यालय गोमती नगर*

*ज़ोन 5 व 8 के लिए पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन :- सामुदायिक केंद्र बंगला बाजार*

*नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य नगर पंचायत का नामांकन संबंधित तहसील में होगा*

4) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस/रैली को प्रतिबंधित किया गया है। नामांकन कराने के लिए अधिकतम 4 व्यक्तियों/प्रस्तावको के जाने की अनुमति होगी। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि नामांकन प्रक्रिया प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। 3 बजे से पहले जितने भी प्रत्याशी परिसर में होंगे उनका नामांकन कराया जाएगा। 3 बजे के बाद आने वाले प्रत्याशियों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नही होगी।

5) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन के लिए मीटिंग/वाहन/प्रचार प्रसार के लिए अनुमति पहले आवक पहले पावक आधार पर दी जाएगी। निर्वाचन सम्बंधित अनुमति केवल प्रत्याशी या उसके इलेक्शन एजेंट को ही प्रदान की जाएगी। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटिंग, वाहन, चुनाव कार्यालय, प्राइवेट सम्पत्ति पर प्रचार समाग्री/झंडे लगाने एवं प्रचार प्रसार से सम्बंधित सभी कार्य के लिए RO से अनुमाति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के कोई कार्य नही किये जाएगे। प्राइवेट सम्पत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति के लिए सम्पत्ति के स्वामी से NOC लेना अनिवार्य है।

7) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि अवैध शराब के विक्रय पर रोक लगाने के लिए संयुक्त टीमे बनाई गई है। जिसके तहत संवेदनशील दुकानों और क्षेत्रों में निरन्तर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि मलिन बस्तियों के आसपास या दूर दराज की दुकानों को भी संवेदनशील मानते हुए चेकिंग की जाए। साथ ही उन क्षेत्रों की दुकानों को भी संवेदनशील माना जाए जहाँ अवैध शराब से सम्बंधित मामले प्रकाश में आए है और सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। साथ ही विभिन्न जनपदों से आने वाले रास्तो पर भी कड़ी निगरानी की जाए।

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