*सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की ही अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि शर्मा के बयान ने पूरे देश में अशांति फैला दी..*
बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा ने पैग़ंबर विवाद में उनके ख़िलाफ़ देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुई सभी एफ़आईआर को दिल्ली शिफ़्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी.
उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने नूपुर शर्मा के बयानों को उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण वारदात के लिए ‘ज़िम्मेदार’ बताया.
न्यायाधीश सूर्यकांत और जेबी परदीवाला की अवकाशकालीन बेंच ने शर्मा की अर्ज़ी पर विचार करने से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है. इसके बाद नूपुर शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी अर्ज़ी वापस ले ली.
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की टिप्पणियों को “तकलीफ़देह” बताया और कहा- “उनको ऐसा बयान देने की क्या ज़रूरत थी?”
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि एक टीवी चैनल का एजेंडा चलाने के अलावा ऐसे मामले पर डिबेट करने का क्या मक़सद था, जो पहले ही न्यायालय के अधीन है.
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की बयानबाज़ी पर सवाल किया और कहा, “अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो आपके पास इस तरह के बयान देने का लाइसेंस नहीं है.”