बलात्कारी भी पुलिस में भर्ती हो सकता है… जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसी ने नाबालिग लड़की का बलात्कार किया

पीड़िता घटना के वक़्त नाबालिग थी. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने बताया कि उनके विरूद्ध 2017 में दशहरा के समय इमामगंज थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप है।

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लखनऊ  /  पटना  । बिहार (Bihar) में एक आईपीएस अफसर (IPS officer) पर 4 साल पहले एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में ( allegedly raping a minor girl) केस दर्ज किया गया है. यह मामला तब का है जब 4 साल पहले कमलाकांत प्रसाद डिप्‍टी एसपी के पद पर तैनात थे। 

लड़की ने पटना पहुंचकर आपबीती DSP की पत्नी आनंद तनुजा को बताई तो उन्होंने FIR दर्ज कराई। तनुजा ने कहा कि जब भी उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की है, उनके पति और ससुराल वालों ने चुप करा दिया है तनुजा कुछ समय पहले DSP प्रसाद से अलग हो चुकी हैं।

लड़की 18 साल की हो चुकी है और अब शादीशुदा है उसके भाई ने बताया , DSP ने मेरी बहन के साथ जो किया, उसकी सजा मिलनी चाहिये। स्टेशन इंचार्ज रवि रंजना ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हमने DSP प्रसाद के खिलाफ CID (कमजोर वर्गों) के निर्देश पर रेप केस दर्ज किया है. पीड़ित और उसके भाई का बयान रिकॉर्ड किया गया है। 

बताया जा रहा है कि पीड़िता घटना के वक़्त नाबालिग थी. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने बताया कि उनके विरूद्ध 2017 में दशहरा के समय इमामगंज थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। इस मामले को लेकर मंगलवार को पॉक्सो के विशेष जज नीरज कुमार के निर्देश पर पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। 

न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति सिंह के न्यायालय में पुलिस ने पीड़िता को प्रस्तुत किया जहां उसका बयान दर्ज किया गया घटना के समय वह पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय गया में कार्यरत थे  उनको मानव तस्करी के रोकने का जिम्मा भी दिया गया था. पीड़िता उनके द्वारा डराने धमकाने एवं लोकलाज को लेकर घटना के संबंध में परिवार को नहीं बताई थी। 

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