चारा की चोरी में लालू लपेटे में

जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद को जहां दोषी करार दिया गया है वहीं 24 अन्य आरोपियों को बरी किया गया है। इस केस में दोषी करार दिए गए अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई जारी है। कुल 99 आरोपियों में कई को 3- 3 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री और बिहार के सीएम रहे लालू प्रसाद यादव समेत कुल 110 अभियुक्त हैं।

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लखनऊ / रांची / पटना।  चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में राजद सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। मंगलवार को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है।

जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद को जहां दोषी करार दिया गया है वहीं 24 अन्य आरोपियों को बरी किया गया है। इस केस में दोषी करार दिए गए अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई जारी है। कुल 99 आरोपियों में कई को 3- 3 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री और बिहार के सीएम रहे लालू प्रसाद यादव समेत कुल 110 अभियुक्त हैं।

आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के डोरंडा केस में भी दोषी करार दिए गए हैं। यह मामला 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। सजा का ऐलान अब 21 फरवरी (सोमवार) को होगा। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अगर तीन साल से कम की सजा होती है तो यहीं से लालू को जमानत मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो लालू को कस्टडी में लिया जाएगा।

लोअर कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू यादव को तीन-तीन साल से ज्यादा की ही सजा सुनाई गई है। इससे पहले लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में करीब 14 साल की सजा सुनाई गई थी। ये मामले दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े थे।सजासजा के साथ-साथ उनको 60 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ा था।फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर हैं। यह चारा घोटाले का सबसे बड़ा और आखिरी मामला है।

इस फैसले पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने  कहा, इस मामले को हमने ही उजागर किया था पटना हाईकोर्ट की निगरानी में अगर जांच न होती तो ये कभी सामने नहीं आता। जब ये घोटाला हुआ तब लालू मुख्यमंत्री भी थे वित्त मंत्री भी थे। उनकी पूरी मिली भगत थी। इसलिए जो भी फैसला हुआ है, वह स्वागत योग्य है। इससे समाज के लिए एक मैसेज है कि पद पर रहते हुए जो भी लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे। उनको सजा मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी।

श्री मोदी ने आगे कहा, लालू यादव ने जिस तरह सत्ता में रहते हुए गरीबों को लूटा उसी का परिणाम है कि पांचवें केस में दोषी करार दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। उम्मीद है कि न्यायपालिका लालू प्रसाद यादव की सेहत और उम्र का ध्यान रखते हुए सजा पर फैसला सुनाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कम से कम सजा मिले।

हालांकि लालू यादव ने हमेशा कहा है कि उन्हें फंसाया गया है। पहले दिन से वह यही कह रहे। लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट इस बात को ध्यान में रखकर कुछ राहत दे सकती है। हालांकि, पिछले मामलों को देखें तो लालू यादव को सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू को पांच से सात साल तक की सजा हुई थी। फिर बाद में हाईकोर्ट से लालू को राहत मिली थी।

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