चिनम्मा बनी अम्मा को हुई जेल

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नई दिल्ली: राजनीति के गलियारे में हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है और अगर जरा भी कदम बहके तो बस हो गया बंटाधार और यही हुआ तमिलनाडु की सीएम पद की दावेदार बताई जा रहीं  शशिकला के साथ| सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में  शशिकला को दोषी करार दिया है कोर्ट ने उनके साथ साथ चार रितेदारों पर भी मुकदमा दर्ज कर चार साल कैद की सजा भी सुनाई है|

सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला पर जो फैसला लिया है वह 570 पेज का है साथ ही कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा छानबीन किए गए आयकर संबंधी दस्तावेजों की अलग से जांच नहीं की बल्कि सिर्फ बचाव पक्ष के आयकर रिटर्न के कागजातों पर गौर किया| इसके साथ ही बताया गया कि हाईकोर्ट इस मामले में नाकाम रही| यह बात भी सामने आयी है कि शशिकला और उनके रिश्तेदार यह नहीं बता सके कि यह संपत्ति कहा से आयी है| तथा जिस तरह से 12 कंपनियों के बैंक खातों से जो लेनदेन हुआ उससे यही लगता है कि ये गैरकानूनी तरीके से कमाया पैसा था, और तो और 1991 में इन सभी की कुल संपत्ति 2.1 करोड़ थी लेकिन 1996  को देखा जाये तो यह बढ़कर 66.44 करोड़ हो गई, यानी 64 करोड़ से ज्यादा| बता दें कि दोषियों ने बैंको में 50 अकाउंट खुलवाए और बड़े पैमाने पर बेहिसाब पैसा जमा करवाया, ये सब पैसा भेजने का एक ही सेंटर था – 36 पायस गार्डन, चेन्नई अगर पूरे मामले को देखा जाये तो इसमें बड़ी मात्रा में नियमों का उलंघन किया गया है| आपको बता दें जयललिता के मुख्यमंत्री रहते समय आय से अधिक 66 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में  सितंबर 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार साल की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था इस मामले में शशिशकला को उकसाने और साजिश रचने की दोषी करार दिया गया था| लेकिन मई, 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को बरी कर दिया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर कर्नाटक सरकार, डीएमके और सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी|

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