कंपनियों को वेतन भुगतान अब चेक से ही करना होगा …………..

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नई दिल्लीः केंद्र सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसमे कंपनियां अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर करेगी | इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेर बदल होने सम्भावना कम होगी सूत्र की मानें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वेतन भुगतान कानून, 1936 में संशोधन के लिए अध्यादेश का रास्ता चुना, इसके जरिये नियोक्ता तथा कुछ उद्योग वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे, आपको बता दें कि इसके अलावा नियोक्ताओं के पास वेतन का भुगतान नकद में करने का भी विकल्प होगा| सरकार आमतौर पर नए नियमों को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए अध्यादेश लाती है, यह अध्यादेश छह माह के लिए वैध होता है, इस अवधि में सरकार को इसे संसद में पारित कराने की जरूरत होती है|
इस विधेयक में कहा गया है कि यह नई प्रक्रिया डिजिटल और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लागू की गई है, यह कानून 23 अप्रैल, 1936 को अस्तित्व में आया था, इसके तहत वेतन का भुगतान सिक्के और मुद्रा नोटों या दोनों में किया जा सकता है, इसमें वेतन का भुगतान चेक या बैंक खाते के जरिये करने के प्रावधान को 1975 में शामिल किया गया| फिलहाल अभी तो इस कानून के दायरे में प्रतिष्ठानों के कुछ श्रेणियों के वे कर्मचारी आते हैं जिनका वेतन 18,000 रपये मासिक से अधिक नहीं है| केंद्र सरकार वेतन भुगतान के बारे में रेलवे, हवाई परिवहन सेवाओं, खान, तेल क्षेत्र तथा स्वयं के प्रतिष्ठानों के मामले में नियम बना सकती है| अभी इस कानून में राज्य स्तर पर संशोधन के जरिये आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और हरियाणा ने पहले ही चेक और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेतन भुगतान का प्रावधन शुरू कर दिया है|

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