नई दिल्लीः केंद्र सरकार के 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है| और अब इस संदर्भ में कोर्ट ने बताया कि केंद्र का बजट केंद्रीय होता है|
इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं है, आप ये भी नहीं बता पाए कि यह कौन से कानून या संविधान के प्रावधान का उल्लंघन है, कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता एक उदाहरण देकर बताए कि केंद्र के बजट से किसी राज्य के नागरिक के मन में चुनाव के हिसाब से क्या असर पड़ सकता है? ऐसे तो आप कहेंगे कि राज्य के चुनाव हैं तो केंद्र सरकार ही नहीं होनी चाहिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया|