लखनऊ – हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत जिन अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने मा0 आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होनें सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख मा0 आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-
1. उपजिलाधिकारी ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद। रू0 10,000/-
2. सिटी मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट, सहारनपुर। रू0 10,000/-
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद। रू0 10,000/-
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद। रू0 10,000/-
5. चकबन्दी अधिकारी, विलासपुर, रामपुर। रू0 25,000/-
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पुरकाजी, मुजफ्फरनगर। रू0 25,000/-
7. विकास प्राधिकरण, सहारनपुर। रू0 20,000/-
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली। रू0 10,000/-
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहारनपुर। रू0 20,000/-
10. प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर। रू0 10,000/-
11. खण्ड विकास अधिकारी, पवांसा, सम्भल। रू0 25,000/-
12. विद्युत वितरण खण्ड धामपुर, बिजनौर। रू0 10,000/-
13. अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, सहारनपुर। रू0 10,000/-
14. खण्ड विकास अधिकारी धनौरा, अमरोहा। रू0 10,000/-
15. जिला पूर्ति अधिकारी, मुरादाबाद। रू0 10,000/-
16. खण्ड विकास अधिकारी बिलारी, मुरादाबाद। रू0 10,000/-