तलाक तलाक तलाक ….. बस अब और नहीं

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इलाहाबाद: जड़ जमाता मुद्दा तीन तलाक अब और बर्दास्त नही किया जा सकता , जहां आज के समय में महिलायें पुरुषों के बराबर का दर्जा हाशिल कर रहीं हैं ,वहीँ किसी कोने में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा हैं, और अब इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है कि इस मुद्दे को खत्म करना होगा |
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बता दिया है, और कहा कि मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देना क्रूरता की श्रेणी में आता है, यह भी कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं हो सकता हैं| अदालत ने कहा कि पवित्र कुरान में भी तीन तलाक को अच्छा नहीं माना गया है|
दो अगल-अलग याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनीत कुमार की एकलपीठ ने ये फैसला दिया| आपको यह बता दें कि तीन तलाक के मुद्दे पर राजनीति जारी है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस धार्मिक मामलों में दखल करार दिया था|
केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने इस पर बयान दिया था कि लैंगिक भेदभाव करने वाली इस प्रथा को समाप्त करने का समय आ गया |

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