लखनऊ / दिल्ली । जिनके माता-पिता की कोविड-19 से आकस्मिक में मृत्यु हो गई है, ऐसे में बच्चों के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री को “बाल कल्याण योजना” के आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से योजना को प्रदेश में लागू कर दिया है।
राज्य सरकार की तरफ से अनाथ हुए बच्चों का संरक्षण व देखभाल के लिए विशेष योजना संचालित होगी। उन बच्चों को रुपए 5000 प्रति माह आर्थिक सहायता राशि उनके गार्जियन तथा केयरटेकर को दी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि 10 साल तक के बच्चों को नजदीकी स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिया जायेेगा 11 से 18 वर्ष के बच्चों को केंद्र के स्कूल में निशुल्क शिक्षा का प्रारावधा रहेगा जबकि 18 साल की उम्र तक ₹5000 का स्वास्थ्य बीमा एवं 23 साल का होने पर एफडी की एक राशि उनकी व्यक्तिगत खाते में दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कोविड-19 “बाल कल्याण योजना” में सभी आवेदन दस्तवेजों सहित योजना के लिए निर्मित पोर्टल covidbalkalyan.mp.gov.in पर ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया नि:शुल्क होगी।