क्या सरकार की HUID नीति छोटे सुनारों पर पड़ेगी भारी!

ये एक 9 अंक का अल्फान्यूमेरिक कोड है, ठीक आपके आधार की तरह।HUID सिस्टम में देश के हर सुनार को दो ग्राम या इससे अधिक भार वाला गहना बनाने या बेचने पर उस गहने का पूर्ण विवरण बीआईएस पोर्टल पर देने के साथ उसे बेचने वाले ग्राहक का विवरण देना होगा खरीदार को ये बताना होगा कि उसने किस उद्देश्य के लिये खरीदा है।

1
1298

लखनऊ / दिल्ली । भारत सरकार का HUID कानून आपको शुद्ध सोने के गहने  देने की गारंटी देता है । इसे  HUID सिस्टम कहा गया है HUID का अर्थ है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन । ये एक 9 अंक का अल्फान्यूमेरिक कोड है, ठीक आपके आधार की तरह।HUID सिस्टम में देश के हर सुनार को दो ग्राम या इससे अधिक भार वाला गहना बनाने या बेचने पर उस गहने का पूर्ण विवरण बीआईएस पोर्टल पर देने के साथ उसे बेचने वाले ग्राहक का विवरण देना होगा खरीदार को ये बताना होगा कि उसने किस उद्देश्य के लिये खरीदा है।

गहने की फोटो भी साइट पर अपलोड करनी होगी । इसमे सर्राफा कारोबारी का नाम, पता, हॉलमार्क सेंटर, उसका नंबर, वजन, यूनिक नंबर, गहने की शुद्धता और उसकी बिक्री का भी ब्योरा दर्ज करना होगा । नए नौ अंकों की अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान संख्या यूआईएन कोड को क्यूआर कोड रीडर या एक मोबाइल एप्लिकेशन के साथ पढ़ा जा सकता है ।

आपको बता दें कि HUID सिस्टम से ज्वेलर्स की ट्रैकिंग तो होगी ही होगी साथ ही खरीददार की भी पूरी ट्रैकिंग होगी । अगर ज्वेलरी पर HUID नही मिला तो सुनार का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस रद्द होगा उसे बीआईएस एक्‍ट- 2016 के सेक्‍शन 29 के तहत एक साल की जेल या 1 लाख रुपये या  गहने की कीमत के 10 गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है इस कानून के तहत तलाशी और जब्ती के कड़े नियम बने हैं।

ज्वैलरी के इस नये कानून पर  ज्वैलर्स और ग्राहकों का रुख जानने हमारी रिपोर्टर ज़ीनत ने लखनऊ शहर के अलग अलग मार्केट का जायजा लिया और वहां के लोगों से बातचीत की,

शहर के व्यस्ततम मार्केट अमीनाबाद के हाजी एंड संस ज्वैलर्स के अरशद ने न्यूज डॉन से बात करते हुए कहा कि इस कानून से ज्वैलर्स बर्बादी की लाइन में  आ जायेंगे देश के  छोटे मोटे सुनारों की दुकानें बंद  हो जायेंगेी मीडियम साइज के ज्वैलर्स साल दो साल बाद खुद ही दुकान बंद कर देगें। जबकि कुर्सी रोड  स्थित बद्री प्रसाद एंड संस ज्वैलर्स जब हमारी रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो वो इस सवाल से बचते नजर आये लेकिन उन्होंने वेट एंड वॉच करने की बात कही।

वहीं राजाजीपुरम स्थित एक ज्वैलर्स के बेटे ने (नाम न छापने की शर्त पर बताया) इस कानून से हमारी हैसियत गुलामों जैसी हो जायेगी क्योंकि गुलामों की कोई निजता नहीं होती उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें इस कानून के जरिये ज्वैलर्स और उनके ग्राहकों पर निगरानी रखना चाहती हैं उन्होंने ये भी कहा कि इससे पुलिसिया उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

1 COMMENT

LEAVE A REPLY