बिना रीपर के कम्बाइन मशीन प्रयोग नहीं कर सकेंगे मालिकान

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                                              -Aghraz Khan-
बदायूँ :   फसलों की कटाई हेतु कम्बाइन मशीन मालिकान बिना रीपर मशीन के उसका प्रयोग नहीं कर सकेगे। यदि कोई भी मशीन मालिकान बिना रीपर के कम्बाइन मशीन का प्रयोग करता है तो उसके विरूद्ध सिविल दायित्व निर्धारित किए जाएंगे।
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश में कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीन के साथ रीपर बाउन्डर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। धान एवं गेंहूं की कटाई के बाद फसल अवशेषों को सामान्यता कृषकों द्वारा जला दिया जाता है, जिससे पर्यावरण दूषित होने के साथ ही चारे की कमी और मृृदा भी दुष्प्रभावित होती है। फसल अवशेष जलाए जाने से वायु प्रदूषण के कारण जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कई स्थनों पर अग्निकाण्ड की घटनाएं भी हो चुकी हैं इसलिए प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा यह व्यवस्था की गई है।

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