बाहुबली की जेल वापसी

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नई दिल्ली: बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता मोहम्मदशहाबुद्दीन को वापस जेल जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दीहै.

सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत राजीव रोशन केस में रद्द की है, जबकि उसके दोभाइयों की हत्या के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारीकिया है. राजीव अपने भाइयों की हत्या का मुख्य गवाह था.

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बिहार सरकार को शहाबुद्दीन को तुरंत हिरासत मेंलेने के आदेश दिया है. कोर्ट ने निचली अदालत से शहाबुद्दीन की कथितसंलिप्तता वाले राजीव रोशन हत्या मामले का जल्द निपटान करने को कहा है.

बिहार में मारे गए तीन भाइयों के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदाबाबूकी तरफ से मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफयाचिका दायर की थी. चंदाबाबू ने याचिका में कहा था कि शहाबुद्दीन के जेल सेबाहर आने के बाद क्षेत्र में सनसनी और डर का माहौल बन गया है.

इससे पहले याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि पटना हाईकोर्ट का जमानतदेने का आदेश कानून का मजाक उड़ाना है, क्योंकि हत्या के केस में अभी तकगवाहों के बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने इस तथ्य को भीअनदेखा कर दिया कि शहाबुद्दीन पर 13 मई 2016 को सिवान में पत्रकार राजदेवरंजन की हत्या का भी आरोप है.

बिहार के सिवान से आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के 40 से अधिक मामले दर्ज हैं. शहाबुद्दीन को जमानतमिलने पर विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने गठबंधन साझेदारलालू प्रसाद यादव के दबाव में झुकने का आरोप लगाया था. तब बिहार सरकार नेइन आरोपों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शहाबुद्दीनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरानसुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की कई बार खिंचाई की थी और पूछा था कि ‘जबउन्हें जमानत मिली थी, तब क्या आप सो रहे थे?’

वहीं शहाबुद्दीन की जमानत का बचाव करते हुए उनके वकील ने कहा था किशहाबुद्दीन जमानत पर बिहार से बाहर रहने को भी तैयार हैं. हालांकि कोर्ट नेउनका यह प्रस्ताव कर दिया.

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