अब सिनेमाघरों में लहरायेगा तिरंगा …. सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

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नई दिल्लीः फिल्म शुरू होने से पहले अब राष्ट्र गान गये । सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र गान को अब देश के हर सिनेमाघरों में अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा, तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़ा होना होगा।

यह फैसला राष्ट्र के सम्मान और इसके प्रति हमारी देशभक्ति को ध्यान में रखकर लिया गया है, आपको बता दें कि श्याम नारायण चौकसे की याचिका में कहा गया था कि  किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए राष्ट्रीय गान के चलन पर रोक लगाई जानी चाहिए, और एंटरटेनमेंट शो में ड्रामा क्रिएट करने के लिए राष्ट्रीय गान को इस्तेमाल न किया जाए, याचिका में यह भी बताया गया था कि एक बार शुरू होने पर राष्ट्रीय गान को अंत तक गाया जाना चाहिए, और बीच में बंद नहीं किया जाना चाहिए। और तो और यह बात भी इस याचिका में कही गयी है कि इस तरह के मामलों में राष्ट्रीय गान नियमों का उल्लंघन है और यह वर्ष 1971 के कानून के खिलाफ है, आपको बता दें कि इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अक्टूबर में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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