Court ने कहा, क्या होगा अगर सीरम इंस्टीट्यूट वाले पूनावाला कह दें कि उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं चाहिए!

इस मामले पर खंडपीठ का कहना था कि याचिकाकर्ता ने एक दूसरे व्यक्ति के लिए सुरक्षा याचिका दर्ज की है और हो सकता है जिसके लिए की गई है उसे इसके बारे में पता भी ना हो

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लखनऊ / दिल्ली / मुंबई। सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला ने अपनी सुरक्षा की मांग की थी। याचिका शुक्रवार को मुंबई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। कोर्ट का कहना था कि कोर्ट किसी और की मांग पर कोई आदेश नहीं दे सकता। CEO अदार पूनावाला ने कथित रूप से यह बयान भी दिया था कि टीकों की आपूर्ति को लेकर उनको काफी धमकियां मिल रही हैं। 

कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला के कथित रूप से दिए गए बयान के बाद कि उन्हें टीकों की आपूर्ति को लेकर आए दिन धमकियां मिल रही हैं, अधिवक्ता दत्ता माने ने याचिका दायर करते हुए अदार पूनावाला की कड़ी सुरक्षा की मांग की, उसके साथ यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पूनावाला की ‘जेड-प्लस’ सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया जाए। 

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि यदि पूनावाला के जरिए सुरक्षा की मांग की जाए तो उन्हें कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार के इस बयान के बाद, पुणे में रहने वाले, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला की बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर दर्जी याचिका का निपटारा कर दिया गया है। अदार पूनावाला को पहले ही केंद्र सरकार की ओर से सीआरपीएफ की ‘वाई श्रेणी’ की सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

इस मामले पर खंडपीठ का कहना था कि याचिकाकर्ता ने एक दूसरे व्यक्ति के लिए सुरक्षा याचिका दर्ज की है और हो सकता है जिसके लिए की गई है उसे इसके बारे में पता भी ना हो। कोर्ट का बयान था ‘ क्या होगा अगर पूनावाला कह दें कि उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं चाहिए। हम सिर्फ लोगों की बातों पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते।

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